Article 370 क्या है, Article 370 हटने के बाद क्या क्या परिवर्तन आये हैं, Article 370 क्यों हटाया गया.
तो नमस्कार दोस्तों टेक्नोलॉजी के इस पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है आज हम जानेंगे कि आखिर article 370 क्या हैarticle 370 क्या है= भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है भारतीय संविधान के भाग 21 के article 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है
इसके अनुसार भारतीय संविधान के सभी उपवन इस तरह लागू नहीं होंगे यह भारतीय संघ का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना एक अलग राज्य संविधान है जिसका नाम है जम्मू एवं कश्मीर.
क्या है article 370 का नियम=आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. संविधान में article 370 के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए थे जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर एवं भारतीय संघ के भाग 1 तथा अनुसूची 1 में रखा गया है किंतु इसका नाम चित्र फल या तो सीमा को केंद्र द्वारा बिना किसी विधान के सहमति से बदला नहीं जा सकता है
या तो हम कर सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य का अपना स्वयं का संविधान है इसके संविधान द्वारा प्रशासन चलाया जाता है भारत के संविधान के भाग 6 इस पर लागू नहीं होते इस भाग के अंतर्गत राज्य के परिभाषा में जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है
इसके अलावा article 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य के संविधान में यानी कि जम्मू कश्मीर के संविधान वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है जैसे कि बाकी राज्यों में राष्ट्रपति को होता है इसके अलावा राज्य के किसी क्षेत्र के व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि या सहमति के बिना प्रभावित नहीं कर सकता है
लेकिन बाकी सभी राज्यों में ऐसा होता है भारत की संविधान में किसी प्रकार का संशोधन राज्य पर लागू नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा स्थापित ना हो जाए
पर आज जम्मू कश्मीर पर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया इस फैसले के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने संकल्प पत्र पेश किया अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले article 370 के प्रावधान को हटा दिया गया है और इसे ही अब खंड लागू नहीं होगा सरकार के फैसले के मुताबिक जम्मू कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है वही लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का ही दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया साथ यहां पर साथ ही article 370 को भी खत्म कर दिया गया तो
article 370 के हटने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा=आइए जानते हैं कि इस article 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा
Article 370 खत्म होने के बाद राष्ट्रपति के पास अब अधिकार होगा कि केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर पर संविधान की धारा 356 लागू होंगी इसके मुताबिक राष्ट्रपति के पास प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा जो कि पहले नहीं था
2. जो मुख्य पॉइंट है वह है भारत के संसद बड़े अधिकार अब तक जैसे कि घाटी में रक्षा विदेश मामले और सरकार के अलावा भारतीय संसद को किसी भी कानून को बनाने के लिए अधिकार नहीं था भारतीय संसद को इसके लिए राज्य के सरकार के अनुमोदन लेना होता था लेकिन अब भारत भारतीय संसद के अधिकार अब बढ़ जाएंगे यानी कि अब उसे अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी
3.अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह है जैसे कि बाकी राज्यों में 5 साल सरकार चलती है अब 5 साल ही सरकार चलेगी जम्मू कश्मीर में भी पहले क्या होता था विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 साल का होता था लेकिन नए बदलाव के बाद यह कार्यकाल अब अन्य राज्यों की तरह 5 साल होगा
6.इसके अलावा जो मुख्य परिवर्तन होगा वह अल्पसंख्यकों को के लिए अल्पसंख्यकों को अब मिलेगा आरक्षण अर्थात 370 के लागू होने से अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलते थे जो कि अब मिलने लगेंगे
इसके अलावा जो R.T.I होती है वह पहले article 370 जो लगी हुई थी यह वहां लागू नहीं होता था article 370 लागू होने के बाद कश्मीर में R.T.I का कानून लागू नहीं होता था लेकिन अब नए बदलाव के तहत यह भी संभव हो पाएगा
इसके अलावा बड़ा बदलाव होगा नीति निर्देशक तत्वों में article 370 के कारण जम्मू कश्मीर में नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते थे जो कि अब आसानी से लागू हो पाएंगे
इसके अलावा भारत के सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी इसके अलावा भारत के एकीकरण में भी बहुत बड़ा काम करेगा यानी कि पूरे देश में अब एक ही ध्वज होगा आपको शायद पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग से ध्वज होता था झंडा होता था नए बदलाव के तहत अब घाटी में पूरे देश की तरह सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा और वह है तिरंगा और भारत माता की जय पूरे देश में गूंजेगा
इसके अलावा article 370 के हटने के बाद बाकी राज्यों की तरह कानूनी बदलाव यानी की जमीन भूमि कानून बदलाव में भी संभव हो सकेगा
अब इस article 370 को हटाने के लिए बहुत से विरोध होते आ रहे थे पर ऐसा क्यों होता था इस article 370 के हटाने का विरोध करने वालों का मानना है कि इसे हटाने से कश्मीर में भी भारत के लोग जमीन खरीद सकेंगे साथ ही अन्य सरकारी नौकरी एवं मदद के भी हकदार होंगे
इससे इसके जनसंख्या में बदलाव भी होंगे इस अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी को भी इस मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है इस वंचित रखे गए लोगों में 80 फ़ीसदी लोग दलित एवं पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले महिलाएं वहां पैदा होने के बावजूद अगर किसी बाहर के राज्य के पुरुष के साथ शादी करती है
तो उस राज्य के संपत्ति खरीदने का या तो मालिकाना हक रखना या अपनी पुश्तैनी संपत्ति को अपने बच्चों को देने का अधिकार खो देती है बाहरी युवक से शादी करने के कारण उसके राज्य की स्थाई नागरिकता खत्म हो जाती है
जबकि पुरुष को ऐसा नहीं होता यानी मोटे तौर पर हम लोग समझे कि क्या होगा अब जम्मू कश्मीर का तो हम लोग कह सकते हैं कि कश्मीर का विशेष स्थिति चले जाने के बाद भारत में कहीं से भी लोग संपत्ति खरीद सकते हैं
यानी राज्य में स्थाई रूप से बसने की क्षमता होंगे भारत का कोई भी अब जम्मू कश्मीर में वहां बस सकता है वहां संपत्ति खरीद सकता है उसे राज्य सरकार की नौकरि करने का अधिकार होगा उसे हर एक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा कश्मीर में धारा 356 के तहत पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू होने का रास्ता साफ हो गया है
इसके अलावा article 370 के हटने के बाद यहां के लड़कियां दूसरे राज्य के लड़के शादी करने और संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाने का जो हानी हो रहा था
वह भी खत्म हो जाएगा इससे इसके हटने से उद्योगों में भी बढ़ावा मिला है
और कश्मीर जाने वाले पर्यटक को कि मन में किसी भी तरह का कोई भय नहीं रहेगा
वहीं अब जम्मू-कश्मीर भी दिल्ली की तरह राज्य होगा जहां विधानसभा होगी लद्दाख में सीधे केंद्र का शासन होगा
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